गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त
छापेमारी में 14 सिलेंडर बरामद, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
सिद्धार्थनगर / शोहरतगढ़।
देश-दुनिया में चल रहे तनावपूर्ण माहौल और ऊर्जा संसाधनों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार और प्रशासन रसोई गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर जिले में पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध गैस भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 सिलेंडर बरामद किए हैं।
जानकारी के अनुसार तहसील शोहरतगढ़ के विकासखंड बढ़नी अंतर्गत ग्राम टीकम में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रत्नेश मिश्र और पूर्ति निरीक्षक राणा प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की।
जांच के दौरान एक घर में 14 गैस सिलेंडर पाए गए, जिनके संबंध में आवश्यक अनुमति और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। प्रशासन ने एहतियातन सभी सिलेंडरों को कब्जे में लेकर निकटवर्ती गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया।
पूर्ति विभाग के अनुसार इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त की गई और 14 मार्च 2026 को थाना ढेबरुआ में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज कराया गया। मामले की जांच आगे जारी है।
जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि रसोई गैस आम जनता की जरूरत से जुड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसे में किसी भी प्रकार का अवैध भंडारण या कालाबाजारी न केवल कानूनन अपराध है बल्कि समाज के प्रति भी अन्याय है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं इस प्रकार की गतिविधि दिखाई दे तो प्रशासन को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन की इस कार्रवाई को जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से पहुंचाने में मदद मिलेगी।

