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खलीलाबाद-बहराइच नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज

सिद्धार्थ नगर

बांसी तहसील के 10 गांवों के प्रभावित भू-स्वामियों को 21 दिन में दावा-आपत्ति का मौका
सिद्धार्थनगर, 14 अगस्त 2026।
खलीलाबाद-बहराइच नई रेलवे लाइन परियोजना को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के उपमुख्य इंजीनियर निर्माण/सामान्य की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, परियोजना के अंतर्गत जिले की बांसी तहसील के 10 गांवों की भूमि प्रभावित हो रही है।
भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार प्रभावित गांवों में अन्तरखुसवा, परसिया, बहेरवा, अकसरामाफी, मिठवल बुजुर्ग, सिसईकला, गिधौरा, सिसवा, पेडार और बाम्हनपुरवा शामिल हैं।
परियोजना के भू-अधिग्रहण प्रस्ताव के संबंध में रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20E के तहत अधिसूचना भारत के राजपत्र में 14 जुलाई 2026 को प्रकाशित की गई। इसके बाद स्थानीय स्तर पर अमर उजाला और द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी 31 जुलाई 2026 को इसका प्रकाशन कराया गया।


प्रभावित भूस्वामियों के लिए जरूरी सूचना
जिन कृषकों/भूस्वामियों की भूमि प्रस्तावित रेलवे परियोजना से प्रभावित हो रही है, वे सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावा या आपत्ति कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अध्याप्ति), अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर में व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।
10 गांवों की भूमि प्रभावित
अन्तरखुसवा
परसिया
बहेरवा
अकसरामाफी
मिठवल बुजुर्ग
सिसईकला
गिधौरा
सिसवा
पेडार
बाम्हनपुरवा
सारांश
खलीलाबाद-बहराइच नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए सिद्धार्थनगर की बांसी तहसील में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। परियोजना से जुड़े 10 गांवों के प्रभावित कृषकों एवं भूस्वामियों को दावा या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। संबंधित हितबद्ध व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण बात
यह सूचना प्रभावित भू-स्वामियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति की भूमि प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित हो रही है और उसे अपने अधिकार, मुआवजे अथवा भूमि से संबंधित कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी है, तो उसे निर्धारित 21 दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए।
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी गई है।

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