सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशकों की बड़ी जीत..1 अप्रैल 2026 से 17 हजार मानदेय देने की बात कोर्ट ने कही
UP News: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात 25000 अनुदेशकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। 5 महीने से फैसले का इंतजार कर रहे अनुदेशकों में आज खुशी की लहर दौड़ गई, जब कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि, अनुदेशकों को 1 अप्रैल 2026 से 17000 का मानदेय दे और 2017 से एरियर का भुगतान अगले 6 महीने के अंदर करे।
जानिए कोर्ट ने क्या कहा
उत्तर प्रदेश में अंशकालिक (पार्ट-टाइम) शिक्षकों की नियुक्ति, अवधि समाप्त होने के बाद अब संविदात्मक (contractual) नहीं रह गई है। उन्हें अन्यत्र नौकरी करने से रोका गया था। ऐसे पद स्वतः सृजित (automatically created) माने जाते हैं। मानदेय में संशोधन न करना (7,000 रुपये) अनुचित प्रथा (unfair practices) के बराबर है।
उपरोक्त के आलोक में यह निर्धारित है कि:
उत्तर प्रदेश में पार्ट-टाइम शिक्षक 2013 में निर्धारित मानदेय के संशोधन के हकदार हैं।
यह संशोधन समय-समय पर, यदि वार्षिक नहीं, तो किया जाना चाहिए।
17-18 से प्रभावी, संशोधन होने तक 17,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करें।
1.04.2026 से नया भुगतान शुरू करें।
बकाया राशि (Arrears) आज से 6 महीने के भीतर भुगतान की जाए।
सत्यपाल सिंह कौशिक को कंटेंट लेखन, स्क्रिप्ट लेखन का लंबा अनुभव है। वर्तमान में कौशिक जी FT NEWS DIGITAL में डिजिटल मीडिया सह- संपादक के पद पर कार्यरत हैं।
