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चीनी मांझे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोतवाली क्षेत्र में चला सघन चेकिंग अभियान*

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद जनपद में प्रतिबंधित चीनी मांझे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। शासन के निर्देशों का पालन कराते हुए शुक्रवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में पतंग और मांझा बेचने वाली दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

सीओ कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र की कई दुकानों पर पहुंचकर मांझे की गहन जांच की। इस दौरान दुकानों में रखे स्टॉक को खंगाला गया और यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री या भंडारण न हो।

दुकानों को दिया निर्देश 

हालांकि अभियान के दौरान किसी भी दुकान पर प्रतिबंधित मांझा बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने सभी दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई भी दुकानदार इसकी बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चालकों और बच्चों के लिए खतरनाक

सीओ ओमकार दत्त तिवारी ने बताया कि चीनी मांझा आम लोगों, खासकर दोपहिया वाहन चालकों और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है और इससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसी कारण शासन स्तर से इसके निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई है।

आम जनता से अपील

पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सुरक्षित मांझे का ही इस्तेमाल करें और प्रतिबंधित सामग्री की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। प्रशासन का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Breaking News: यूपी में SIR की तारीख एक माह बढ़ी, अब 6 मार्च तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति

उत्तर प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में दावा और आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा को एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में फॉर्म-6 प्राप्त होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।

अब 6 मार्च तक मिलेगा मतदाताओं को मौका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन के लिए अब 6 मार्च तक समय मिलेगा

नोटिसों का निराकरण 27 मार्च 2026 तक किया जाएगा

अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की जाएगी

हर बूथ पर रोज दो घंटे मौजूद रहेंगे बीएलओ

मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि

बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) हर दिन

सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक

अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे

फॉर्म भरने में मतदाताओं की सहायता करेंगे और जरूरी प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे

राज्यभर में 8,990 एईआरओ करेंगे सुनवाई

सीईओ नवदीप रिणवा ने बताया कि

पूरे प्रदेश में 8,990 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO)

दावे और आपत्तियों की सुनवाई करेंगे

आंकड़ों में SIR की स्थिति

मतदाता सूची से 2.89 करोड़ नाम हटाए गए

12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी

प्रतिदिन 2.5 से 3 लाख लोग फॉर्म-6 भर रहे हैं

कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी होनी है

अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जारी

86.27 लाख को नोटिस मिल चुकी

30.30 लाख मतदाताओं की सुनवाई पूरी

महिला और युवा मतदाता अभी भी पीछे

चुनाव आयोग के अनुसार

6 जनवरी तक 16.18 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरा

6 जनवरी से 4 फरवरी के बीच 37.80 लाख आवेदन

5 फरवरी को एक ही दिन में 3.51 लाख फॉर्म-6 जमा

अभी भी बड़ी संख्या में महिला और युवा मतदाता सूची से बाहर हैं

उन्हें शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं

नोटिस पाने वाले सिर्फ 13% मतदाताओं की हो सकी सुनवाई

वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न हो पाने वाले और तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस भेजी जा रही है।

कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस दी जानी है

अब तक केवल 13 प्रतिशत की ही सुनवाई हो सकी

अभी 1.53 करोड़ नोटिस जारी होना बाकी

इसी वजह से दावा-आपत्ति और सुनवाई की समय-सीमा बढ़ाई गई है।

चुनाव आयोग की अपील

चुनाव आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे तय समय-सीमा के भीतर अपने नाम की जांच कर लें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में दावा-आपत्ति जरूर दर्ज कराएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता अंतिम सूची से वंचित न रहे।

जमुवार जंगल पर बनेगी सुरक्षा की दीवार, जंगली जानवरों से किसानों को मिलेगी आज़ादी

सांसद-निधि से 2 KM लंबी बाउंड्री-वाल, फसलें बचेंगी, किसानों की चिंता खत्म

सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ ब्लॉक में किसानों के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरा कदम उठाया गया है। जमुवार जंगल के किनारे सांसद-निधि से 2 किलोमीटर से अधिक लंबी और 1.80 मीटर ऊँची पक्की सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है, जिसके ऊपर कंसर्टिना वायर लगाया जाएगा। यह दीवार वर्षों से जंगली जानवरों की मार झेल रहे किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगी।
जमुवार जंगल, गुजरौलिया खालसा, गुजरौलिया ग्रांट, हरनाहिया, कपिया खालसा और कपिया ग्रांट गांवों से सटा हुआ है। इसी घने जंगल के बीच से जमुवार नदी बहती है, जिसके दोनों ओर फैला सघन वन क्षेत्र जंगली जानवरों का प्राकृतिक आश्रय है।
इस जंगल में नीलगाय, जंगली सुअर, शाही (परक्युपाइन), हजारों बंदर, लंगूर, गीदड़, फिशिंग कैट और कई प्रजातियों के सांप खुलेआम विचरण करते हैं। इनके कारण किसानों की दलहनी फसलें, आलू, शकरकंद, चना, मटर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। हालात ऐसे थे कि किसानों ने इन फसलों की बुआई तक बंद कर दी थी। गेहूं और धान भी सुरक्षित नहीं रह पा रहे थे।
अब बाउंड्री-वाल के निर्माण से जंगली जानवरों की घुसपैठ रुकेगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और खेत फिर से हरे-भरे होंगे। गांवों में इस कार्य को लेकर भारी उत्साह और उम्मीद का माहौल है। किसानों का कहना है कि यह दीवार उनके लिए फसल की ढाल और भविष्य की गारंटी है।

ब्रिज लाल, आईपीएस (सेवानिवृत्त)
पूर्व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
सांसद, राज्यसभा
दिनांक: 05 फरवरी 2026

सेना के कैप्टन की सड़क दुर्घटना में मौत पर न्याय का बड़ा संदेश: MACT सिद्धार्थनगर ने ₹1.55 करोड़ से अधिक प्रतिकर का आदेश

सड़क हादसे में सेना के कैप्टन की मौत पर न्याय की बड़ी जीत, पीड़ित परिवार को आर्थिक सुरक्षा का संबल

उत्तर प्रदेश जनपद सिद्धार्थनगर

सड़क दुर्घटना मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरक निर्णय सामने आया है।
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण (MACT), जनपद सिद्धार्थनगर ने एक सड़क दुर्घटना से जुड़े प्रतिकर वाद में मृतक के परिजनों को ₹1,55,61,250/- (एक करोड़ पचपन लाख इकसठ हजार दो सौ पचास रुपये) प्रतिकर एवं उस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने का आदेश पारित किया है।
यह आदेश पीठासीन अधिकारी माननीय अरविन्द राय (एम.जे.एस.) द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2026 को पारित किया गया, जिसमें संबंधित ट्रक की बीमा कंपनी टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नियमानुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायालयीन अभिलेखों में दर्ज तथ्य

न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार मृतक श्रृजन पाण्डेय भारतीय सेना में देहरादून में कैप्टन पद पर कार्यरत थे। दुर्घटना के समय उनकी आयु लगभग 28 वर्ष तथा मासिक वेतन ₹1,25,262/- दर्शाया गया।
अभिलेखों में उल्लेख है कि दिनांक 10/11 अक्टूबर 2023 की रात्रि वह भोजन के उपरांत अपनी बोलेनो कार (UP55 Q 1112) से अपने मित्र के साथ आवास की ओर जा रहे थे। इसी दौरान देहरादून क्षेत्र में ट्रक संख्या KA-53 B-3418 से टक्कर की घटना घटित हुई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई।

परिवार व दावा वाद

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विवरण के अनुसार मृतक ग्राम पड़रिया, पोस्ट–परसा, तहसील शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के निवासी थे।
उनके परिवार में पिता, माता एवं एक बहन आश्रित के रूप में बताए गए हैं।
मृतक के परिजनों द्वारा वर्ष 2023 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सिद्धार्थनगर में वाद संख्या 306/2023 दाखिल किया गया था।

अधिवक्ताओं की प्रभावी पैरवी

न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान याचीगण (पीड़ित परिवार) की ओर से
सीनियर अधिवक्ता इम्तियाज अली एडवोकेट एवं उनके सहायक अजय कुमार यादव एडवोकेट द्वारा मामले की पैरवी की गई।
न्यायालय के समक्ष आवश्यक अभिलेख, साक्ष्य एवं आय से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय पारित किया गया।

सामाजिक सरोकार से जुड़ा न्यायालयीन संदेश

यह आदेश सड़क दुर्घटना मामलों में पीड़ित परिवारों के अधिकारों, भविष्य की सुरक्षा एवं विधिक प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करता है।
न्यायालय ने उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के आधार पर प्रतिकर निर्धारित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भुगतान नियमानुसार बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा।