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बिना अनुमति तिघरा माइनर की पटरी पर इंटरलॉकिंग, जांच की उठी मांग

संत कबीर नगर जनपद के नाथनगर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा कोदवट में ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। आरोप है कि तिघरा माइनर की पटरी पर बिना सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिए ही लगभग 500 मीटर तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करा दिया गया।

ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और सचिव की देखरेख में यह कार्य कराया गया, जबकि इस तरह के निर्माण के लिए पहले सिंचाई विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। बिना अनुमति किए गए निर्माण से नहर की संरचना और जल प्रवाह पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने स्पष्ट किया कि पिछले एक वर्ष से विभाग द्वारा इस कार्य के लिए कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। ऐसे में यह निर्माण कार्य पूरी तरह नियमों के विपरीत माना जा रहा है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही पर रोक लगाई जा सके।

इस दौरान जब ग्राम सचिव के मो० नम्बर से सम्पर्क करके बात की गई तो सचिव ने बताया प्रधान जी से सम्पर्क कर लिजिए ।

अर्जुन सिंह,संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश

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