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विद्यालय में पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर के तत्वावधान में दिनांक 25 सितम्बर 2026 से 01 अक्टूबर 2026 तक विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों एवं विधिक परिणामों के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में आज दिनांक 30-09-2026 को प्रातः 07ः30 बजे से राजकीय इंटर कालेज नौगढ़ सिद्धार्थनगर में छात्र/छात्राओं के मध्य विशेष जागरूकता कार्यक्रम श्री श्रेय कुमार वर्मा, सिविल जज (जू0डि0½एफ0टी0सी0- प्रथम सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में श्री श्रेय कुमार वर्मा सिविल जज (जू0डि0½एफ0टी0सी0-प्रथम सिद्धार्थनगर द्वारा छात्र/छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रमुख प्रावधानों बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से संरक्षण तथा ऐसे अपराधों के विधिक परिणामों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की अनुचित घटना अथवा अपराध की स्थिति में तत्काल अपने अभिभावक, शिक्षक संबंधित सक्षम प्राधिकारी चाइल्ड हेल्फ लाइन 1098 अथवा आपात कालीन पुलिस सेवा -112 को सूचना देने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में श्री दयाशंकर यादव प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज नौगढ़ सिद्धार्थनगर का विशेष सहयोग रहा। विद्यालय के छात्र/छात्राओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया तथा पॉक्सो अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं। कार्यक्रम में पी0एल0वी0 श्री अभय कुमार द्विवेदी द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर द्वारा बताया गया कि अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से प्रातः कालीन सभा के दौरान बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों एवं विधिक परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक 30-09-2026
संलग्नक-फोटोग्राफ्स। SD-30-09-2026
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सिद्धार्थनगर।

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