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अनुदेशकों की जीत की ओर कदम: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी—‘27 अक्टूबर तक आदेश (नियमित) लागू करो या जेल जाने को तैयार रहो’

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हजारों अनुदेशकों (Instructors) के नियमितीकरण और 9 सालों के बकाए (एरियर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अफसरों पर शिकंजा कस दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ ने सरकार की टालमटोल पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अदालत के आदेश से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा।

जानिए कोर्ट रूम में क्या हुआ?

अदालत का सीधा सवाल: पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में ही सरकारी वकील से पूछा—“क्या आपने हमारे पुराने आदेश का पालन किया?”

अनुदेशकों के वकील की दलील: अनुदेशकों के वकील पी. एस. पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि 10 साल से ज्यादा सेवा दे चुके संविदाकर्मियों को नियमित (स्थायी) करने और 9 साल का बकाया (एरियर) देने का स्पष्ट आदेश था। इसके बावजूद अफसर मानमानी कर रहे हैं और अनुदेशकों को पक्का करने के बजाय फिर से 11 महीने का संविदा नोटिस थमा रहे हैं। यह सीधे तौर पर अदालत की अवमानना (Contempt) है।

अधिकारियों के पास कोई बहाना नहीं: जब सरकारी वकील (ASGI) ने जवाब देने के लिए समय मांगा, तो कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने फैसले पर पुनर्विचार (Review) की मांग की थी? इस पर खुद सरकारी पक्ष को स्वीकार करना पड़ा कि सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है।

अदालत की फटकार: कोर्ट ने दो टूक कहा कि जब फैसला अंतिम हो चुका है, तो बहस खत्म हो जाती है। अब अफसरों के पास आदेश का पालन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश

सरकार की ढिलाई से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों की जवाबदेही तय करते हुए अपना लिखित आदेश जारी किया:

23 जुलाई 2026 को ही सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की जा चुकी है, इसलिए फैसला पूरी तरह अंतिम है।

सरकार और संबंधित विभाग को निर्देश लागू करने के लिए अंतिम मौका दिया जाता है।

यदि 27 अक्टूबर 2026 (अगली तारीख) तक अनुदेशकों को उनका हक नहीं दिया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों (उत्तरदाता 2 और 3 अर्थात प्रमुख सचिव) को न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, बल्कि उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा।

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