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सिद्धार्थनगर में उर्वरक वितरण में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई

सारांश

जनपद सिद्धार्थनगर में उर्वरक वितरण में कथित अनियमितता पाए जाने पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार मामले में संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

POS मशीन में गड़बड़ी पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, एफआईआर दर्ज

सिद्धार्थनगर। जनपद में उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मेसर्स एग्रीटास वन स्टॉप आनंदनगर (इटवा) एवं जैपाल खाद भंडार बेला (खुनियांव) के उर्वरक विक्रय केंद्रों पर भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक और पीओएस मशीन में दर्ज उर्वरक मात्रा में अंतर पाया गया।

विभागीय जांच में कथित अनियमितता सामने आने के बाद दोनों प्रतिष्ठानों के उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उर्वरक वितरण में अनियमितता के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) भी दर्ज कराई गई है।

कृषि विभाग ने जनपद के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि उर्वरकों का वितरण केवल पीओएस मशीन के माध्यम से ही किया जाए तथा किसानों को निर्धारित नियमों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी विक्रेता द्वारा नियमों की अनदेखी की जाती है या बिना पीओएस प्रविष्टि के उर्वरक वितरण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा तथा उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

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