हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं: डीएम का सख्त आदेश, दुरुपयोग पर कड़ी रोक
सिद्धार्थनगर | 24 अप्रैल 2024
जनपद में ईंधन के संभावित दुरुपयोग और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सख्त और सराहनीय कदम उठाया गया है। प्रशासन को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अब “हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं” नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

निर्देशों के अनुसार सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना हेलमेट आए दोपहिया चालकों को पेट्रोल या डीजल न दिया जाए। साथ ही वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की यादृच्छिक जांच भी अनिवार्य की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, खासकर बलरामपुर जनपद और अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े नेपाल को ध्यान में रखते हुए। इन क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी और आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।
सभी क्षेत्राधिकारी (CO) एवं थाना प्रभारी (SHO/SO) को नियमित गश्त और सघन निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन, आपूर्ति विभाग और पेट्रोल पंप संचालकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में ईंधन की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन इसका उपयोग केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक सीमित रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या अवैध गतिविधि पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह खबर प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर आधारित है और जनहित में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है।

