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ऑटो और टैक्सी चालकों को मिलेगा 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, परिवहन विभाग ने मांगे आवेदन

 

 

 

सिद्धार्थनगर। जनपद के ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। परिवहन विभाग द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में जनपद के ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों का डाटा संकलित किया जा रहा है, ताकि पात्र चालकों को योजना का लाभ दिलाया जा सके।

विभाग की ओर से बताया गया है कि इच्छुक चालक अपने एवं परिवार के आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन स्वामी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के साथ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, सिद्धार्थनगर में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रधान सहायक राजेन्द्र गुप्ता के पास जमा किए जाएंगे।

परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों से भी अपील की है कि अधिक से अधिक वाहन चालकों को इस योजना की जानकारी देकर लाभ दिलाने में सहयोग करें।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्राप्त आवेदनों का विवरण संकलित कर मुख्यालय भेजा जाएगा, जिसके बाद पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाएगा।

इस पहल को वाहन चालकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवहन कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

 

 

ऑटो और टैक्सी चालकों को मिलेगा 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, परिवहन विभाग ने मांगे आवेदन

 

 

 

सिद्धार्थनगर। जनपद के ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। परिवहन विभाग द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में जनपद के ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों का डाटा संकलित किया जा रहा है, ताकि पात्र चालकों को योजना का लाभ दिलाया जा सके।

विभाग की ओर से बताया गया है कि इच्छुक चालक अपने एवं परिवार के आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन स्वामी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के साथ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, सिद्धार्थनगर में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रधान सहायक राजेन्द्र गुप्ता के पास जमा किए जाएंगे।

परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों से भी अपील की है कि अधिक से अधिक वाहन चालकों को इस योजना की जानकारी देकर लाभ दिलाने में सहयोग करें।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, प्राप्त आवेदनों का विवरण संकलित कर मुख्यालय भेजा जाएगा, जिसके बाद पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाएगा।

इस पहल को वाहन चालकों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवहन कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

 

 

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