*6 से 20 जुलाई तक निःशुल्क खाद्यान्न व अंत्योदय कार्डधारकों को स:शुल्क चीनी का होगा वितरण* *डीएम के निर्देश पर पारदर्शी वितरण के लिए नोडल अधिकारी तैनात, कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई*
रायबरेली जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जनपद में माह जुलाई 2026 का खाद्यान्न वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इस दौरान अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को गेहूं एवं चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। वहीं अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई एवं जून 2026 तिमाही के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 54 रुपये प्रति कार्ड में उपलब्ध कराई जाएगी।
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किलोग्राम) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल (कुल 5 किलोग्राम) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वितरण ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किया जाएगा तथा खाद्यान्न का मूल्य वितरण पर्ची पर शून्य अंकित रहेगा। अंत्योदय कार्डधारकों के लिए चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और उन्हें अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी।
जिलाधिकारी ने वितरण व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। वितरण से पूर्व खाद्यान्न एवं चीनी का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा तथा सभी अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, घटतौली, कालाबाजारी अथवा खाद्यान्न के दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर संबंधित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी निर्धारित अवधि में खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे।
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