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खलीलाबाद कोतवाली में बड़ा खेल! मालखाने से 427 ग्राम सोना गायब, कोर्ट के आदेश ने खोली परतें

कोर्ट के आदेश से खुला मालखाने का राज: 427 ग्राम सोना गायब, तत्कालीन हेड मुहर्रिर पर मुकदमा दर्ज

अर्जुन सिंह की एक रिपोर्ट


संतकबीरनगर। जिले की खलीलाबाद कोतवाली के मालखाने से वर्ष 2018 के एक मुकदमे में बरामद 427 ग्राम सोना, 49,518 रुपये नकद और 14 नेपाली नोट रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद उपलब्ध न मिलने का मामला सामने आया है। न्यायालय में माल सुपुर्दगी के लिए दाखिल आवेदन के बाद अभिलेखों की जांच में यह तथ्य उजागर हुआ। विभागीय जांच के उपरांत तत्कालीन हेड मुहर्रिर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है।


न्यायालय में अर्जी बनी जांच की वजह

वर्ष 2018 के एक मुकदमे में बरामद माल की सुपुर्दगी के लिए न्यायालय में आवेदन दाखिल होने पर मालखाना रजिस्टर, चार्ज सूची और अन्य अभिलेखों का मिलान कराया गया। इसी प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक माल में अंतर मिलने पर मामला सामने आया।


मामले की प्रमुख बातें

वर्ष 2018 के मुकदमे से जुड़ा है पूरा मामला।

रिकॉर्ड में दर्ज 427 ग्राम सोना, 49,518 रुपये नकद और 14 नेपाली नोट मालखाने में नहीं मिले।

विभागीय जांच के बाद तत्कालीन हेड मुहर्रिर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज।

पुलिस उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।

यह भी जांच का विषय है कि बरामद माल कब और किन परिस्थितियों में गायब हुआ।

विस्तृत समाचार

संतकबीरनगर जिले की खलीलाबाद कोतवाली से जुड़ा यह मामला पुलिस विभाग के मालखाने में रखे गए जब्त माल के रखरखाव को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में दर्ज एक मुकदमे में बरामद सोना, नकदी और नेपाली मुद्रा की सुपुर्दगी के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय के निर्देश पर संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। मालखाना रजिस्टर, चार्ज सूची और अन्य रिकॉर्ड के मिलान में संबंधित बरामद माल का उल्लेख तो मिला, लेकिन वह मालखाने में उपलब्ध नहीं पाया गया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विभागीय जांच कराई गई।

जांच के दौरान वर्ष 2018 से अब तक कोतवाली में तैनात रहे संबंधित कर्मियों से पूछताछ की गई तथा अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जांच रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान हेड मुहर्रिर की तहरीर पर तत्कालीन हेड मुहर्रिर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विवेचना निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि बरामद माल कब, कैसे और किन परिस्थितियों में मालखाने से गायब हुआ तथा क्या इस पूरे प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही है।

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस विभाग के मालखाने से जब्त बहुमूल्य संपत्ति के गायब होने की यह घटना सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेख प्रबंधन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हालांकि, अंतिम निष्कर्ष पुलिस विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

सारांश

खलीलाबाद कोतवाली के मालखाने से वर्ष 2018 के मुकदमे में दर्ज 427 ग्राम सोना, नकदी और नेपाली नोट गायब मिलने के मामले में विभागीय जांच के बाद तत्कालीन हेड मुहर्रिर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर रही है। मामले में अंतिम जिम्मेदारी का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा


कानूनी सुरक्षा: इस खबर में किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया गया है। सभी तथ्य पुलिस जांच, उपलब्ध अभिलेखों और दर्ज मुकदमे के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। अंतिम निष्कर्ष न्यायिक एवं विवेचनात्मक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

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